नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अब जल्द कराने होंगे चुनाव

Khabarnama Desk : विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश के चार राज्यों—हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन राज्यों में 1 अप्रैल 2025 तक मतदाता सूची का कोई पुनरीक्षण नहीं होना है। इसलिए 13 जनवरी 2025 को सौंपी गई वोटरलिस्ट, जो 1 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षित है, के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

हाईकोर्ट में सुनवाई, जल्द चुनाव कराने की मांग

गौरतलब हो की नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें एकल पीठ के आदेश के पालन की मांग की गई है। 4 जनवरी 2024 को एकल पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।

झारखंड सरकार ने मांगा था चार महीने का समय

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से चार महीने का समय मांगा गया था, लेकिन प्रार्थी की ओर से चुनाव जल्द कराने की मांग की गई। अपको बता दें कि मामले की सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।

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