Khabarnama desk : गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में घोषणा करेंगे। सूत्रों के अनुसार, सरकार यूसीसी के मसौदे के लिए एक समिति के गठन की घोषणा कर सकती है, जिसमें तीन से पांच सदस्य शामिल होंगे।
022 के विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने राज्य में यूसीसी लागू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।दि गुजरात में यूसीसी लागू होता है, तो यह उत्तराखंड के बाद दूसरा भाजपा शासित राज्य होगा, जहां यह कानून प्रभावी होगा।त्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया गया था।
यूसीसी के प्रमुख प्रावधान
विवाह और तलाक: भी नागरिकों के लिए विवाह और तलाक के लिए एक समान कानून होगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
विवाह पंजीकरण: विवाह के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजीकरण न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा।
वसीयत और उत्तराधिकार: सीयत और उत्तराधिकार के निर्माण और निरस्तीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान किया जाएगा।
UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करना है, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कानूनी एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
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