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सावधान! इन लोगों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड, जानें वजह

Khabarnama Desk : रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा रही है, और यदि वे अयोग्य होकर राशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ भारी जुर्माना वसूलने के साथ-साथ 12 प्रतिशत ब्याज भी लिया जाएगा। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो जिले में राशन वितरण प्रणाली की जांच करेगा।

जिला आपूर्ति कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होते हुए राशन कार्ड बनवाकर राशन का उठाव कर रहा है, तो उसे पूरी कीमत ब्याज के साथ वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राशन का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले और अपात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य राशनकार्ड धारकों को एक महीने का समय दिया है, ताकि वे अपने राशन कार्ड को खुद सरेंडर कर दें। यदि किसी व्यक्ति ने एक माह के भीतर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया, तो अप्रैल माह से जिला आपूर्ति की जांच टीम उनके घर पर पहुंचकर जांच करेगी। जांच के दौरान यदि यह पुष्टि होती है कि लाभ लेने वाला परिवार अयोग्य है, तो राशन कार्ड के मुखिया को नोटिस जारी किया जाएगा और उठाए गए राशन की कीमत ब्याज के साथ वसूली जाएगी।

अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ उठाए गए राशन की कीमत वर्तमान दरों पर वसूली जाएगी। इसके अलावा, 12 प्रतिशत ब्याज भी हर किलो राशन पर लिया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी राशन का लाभ मिले और अपात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिला आपूर्ति कार्यालय ने कहा है कि अगर किसी भी अयोग्य व्यक्ति ने तय समय पर राशि जमा नहीं की, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने एक जांच दल का गठन किया है, जिसमें विशेष अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति कार्यालय के सभी कर्मचारी शामिल हैं। यह टीम जिलेभर में राशन कार्ड धारकों की जांच करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति राशन का लाभ न उठा सके।

Sneha Kumari

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