Khabarnama Desk : झारखंड में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने एक नई पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया है, जो जल्द ही लागू होने की संभावना है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्रेता और विक्रेता को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी उलझनों से मुक्त करना है।
नई पॉलिसी के तहत, जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री के समय डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में, प्री रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्री के समय डीड की हार्ड कॉपी जमा करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।
नई प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराएगा, जिसके बाद उसे रजिस्ट्री के लिए तिथि और समय का आवंटन निबंधन कार्यालय से मिलेगा। तय समय पर संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय जाकर रजिस्ट्री करवा सकेगा। डीड की हार्ड कॉपी को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, और क्रेता को उसी समय सर्टिफाइड डिजिटल डीड प्राप्त होगी।
इस नई प्रणाली से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी, और साथ ही इससे सरकारी दफ्तरों में होने वाली विलंब की समस्या भी कम होगी।
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