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घूस मांगने वाले अफसर को कोर्ट ने दोषी ठहराया

Khabarnama Desk : एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने घूस मांगने के आरोपी डोरंडा कोषागार के ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया को दोषी करार दिया है। पवन कुमार केडिया पर आरोप था कि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी से 30 हजार रुपये की घूस मांगी थी। यह घटना 2013 में हुई थी, जब डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करने वाले लिपिक प्रशांत कुमार दास ने शिकायत की थी।

प्रशांत कुमार दास ने एसीबी से शिकायत की थी कि पवन कुमार केडिया ने उसे दूसरा काम एलॉट करने के बदले 30 हजार रुपये घूस की मांग की। एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच की और 29 मई 2013 को पवन कुमार केडिया को 30 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया।

अब इस मामले में पवन कुमार केडिया की सजा पर सुनवाई 29 मार्च को होगी। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। यह मामला सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Sneha Kumari

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