RG Kar Case में फां*सी या उम्रकैद

Khabarnama Desk : कोलकाता के RG Kar अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आज सियालदह कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। 18 जनवरी को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। यह सजा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत होगी, जिनके अनुसार दोषी को मौत की सजा या उम्रकैद दी जा सकती है।

संजय रॉय की मां ने सजा को किया स्वीकार

संजय रॉय की मां ने इस मामले में कहा कि यदि उनका बेटा दोषी है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह डॉक्टर की मां की पीड़ा को समझती हैं क्योंकि वह खुद भी एक मां हैं। उन्होंने इसे अपनी नियति मानते हुए सजा को स्वीकार करने की बात कही।

10 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी

संजय रॉय, जो सिटी पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, इस मामले का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने उसे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि घटनास्थल पर डॉक्टर के शव के पास एक ब्लूटूथ इयरफोन मिला था, जिससे संजय का संबंध साबित हुआ। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज में भी उसे घटनास्थल पर देखा गया। इन सबूतों के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी। सीबीआई ने कोर्ट में यह मांग की कि संजय रॉय को मौत की सजा दी जाए।

अन्य गिरफ्तारियां और जमानत

इस केस में ताला पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी और आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इन दोनों को 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल न होने के कारण जमानत पर रिहा कर दिया गया।

 

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