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झारखंड सरकार का रमजान के लिए विशेष आदेश

Khabarnama desk : झारखंड सरकार ने रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को हर दिन शाम 4 बजे के बाद कार्यालय से जाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे अपनी रोज़ी-रोटी के बाद आराम से इफ्तार कर सकें।

इसके अलावा, रमजान के प्रत्येक शुक्रवार को मुस्लिम कर्मचारियों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह निर्णय राज्यपाल की स्वीकृति से संयुक्त सचिव के माध्यम से जारी किया गया है।

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसे विशेष रूप से धार्मिक महत्व प्राप्त है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग उपवास रखते हैं और इबादत में संलग्न रहते हैं। रमजान के अंत में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाता है, जो खुशी और उल्लास का प्रतीक होता है। 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, और यह आदेश मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है, जो उनके धार्मिक कर्तव्यों के साथ कार्य को संतुलित करने में मदद करेगा।

Sneha Kumari

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