Khabarnama Desk : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए 166 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी भुगतान मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने 166 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान करने की मांग की थी। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा की जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
अदालत की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बार-बार समय मांगने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के वकील स्थगन ले रहे हैं, और यह बार-बार समय मांगने का सिलसिला गंभीर है। अदालत ने यह भी कहा कि 6 दिसंबर 2024 को स्थगन मांगा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने बताया कि महाधिवक्ता बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि मामले में बहस करनेवाले अधिवक्ता शहर से बाहर हैं। अदालत ने इसे विरोधाभासी और असंतोषजनक बताया।
याचिकाकर्ता के वकील का बयान
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने पिछले साल ही अपनी बहस पूरी कर ली थी और अब सरकार को अपना पक्ष रखना था। वहीं, राज्य सरकार ने बताया कि गवर्नमेंट एडवोकेट-तृतीय को मामले में बहस करनी थी, लेकिन वे व्यक्तिगत कारणों से शहर से बाहर हैं।
इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार की देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और अगले सुनवाई के लिए कड़े आदेश दिए हैं।
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