Khabarnama Desk: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता और होमगार्ड महानिदेशक (डीजी) अनिल पालटा कोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया और कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अपील की है, इसलिए होमगार्ड जवानों का एरियर सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने कहा कि होमगार्डों को जो बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है, वह जारी रहेगी। इससे पहले, 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन मिले, क्योंकि दोनों समान कार्य करते हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि दो महीने के भीतर एरियर का भुगतान किया जाए।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी पुलिसकर्मियों के समान होती है।
यह मामला अभी सरकार के फैसले पर निर्भर है, और कोर्ट ने कहा है कि होमगार्डों को मिल रही सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा।
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