रांची: चेशायर होम में एक एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल समेत 9 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब ट्रायल शुरू होगा।
इससे पहले अदालत ने सभी आरोपियों द्वारा दाखिल डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, आरोपी राजेश राय के खिलाफ अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।
बता दें कि 2023 में ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए थे।
मामले में कुछ आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं। इस घोटाले की जांच जारी है, और अब देखना होगा कि कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है।
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