मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से जुर्माना… जानें क्यों

Khabarnama Desk : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने तीसरी बार मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। इससे पहले, 17 जनवरी 2025 को समय मांगने पर 2000 रुपए और 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) में जमा करने का आदेश दिया गया है।

मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से 11.40 करोड़ रुपए की घूस ली। इसके बदले उन्होंने कंपनी को लातेहार, गढ़वा, पलामू सहित छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।

यह मामला 2006 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना से जुड़ा है, जिसमें झारखंड को 467.76 करोड़ रुपए मिले थे। इस परियोजना के तहत 27359 गांवों का विद्युतीकरण होना था, जिससे 29.26 लाख परिवारों को लाभ मिलता।

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