Khabarnama Desk : झारखंड में निकाय चुनाव से संबंधित एक अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 4 महीने का समय दिया और भारत निर्वाचन आयोग को अपडेडेड वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया।
मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी गई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन न होने पर सवाल उठाए। इस पर राज्य सरकार ने बताया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और कुछ जिलों में यह प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट अभी तक नहीं मिली है, जिससे कुछ देरी हो रही है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराया जा सकता है, और राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, जिसके चलते अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
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