Khabarnama Desk: उत्तर प्रदेश में अब बाइक या स्कूटी चालकों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यदि आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आपको पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यह नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।
8 जनवरी 2025 से लागू हुआ नियम
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी से एक आधिकारिक पत्र जारी किया, जिसमें सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल न दें। यह कदम दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
अन्य राज्यों में भी लागू है यह नियम
यह नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी लागू है। मध्य प्रदेश ने 2015 में यह नियम लागू किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी यह नियम पहले से ही लागू है। इन राज्यों में भी बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाता है।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने का यह तरीका एक सकारात्मक कदम है, जिससे सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
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