अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Khabarnama Desk : दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस आदेश की घोषणा शनिवार को की। इस फैसले के तहत, 15 साल से अधिक पुराने वाहन दिल्ली में पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट बन चुका है, और खासकर सर्दियों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 साल से पुराने वाहन अगर सड़कों पर चलते हुए पकड़े गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, और इससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इन नियमों का उल्लंघन अक्सर होता रहा है। सरकार इस नए आदेश के साथ इस उल्लंघन पर अंकुश लगाने की उम्मीद करती है। हालांकि, यह आदेश कितना प्रभावी रहेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह कदम प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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