Khabarnama Desk : रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद रांची सदर सीओ मुंशी राम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। यह सुनवाई जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई।
इससे पहले, 31 जनवरी को रांची की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष कोर्ट ने मुंशी राम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि 2 जनवरी को ACB की टीम ने रांची के टाउन सीओ मुंशी राम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें उनके कार्यालय में घूस लेते हुए पकड़ा था, और बाद में उनकी घर पर छापेमारी की गई, जहां से सात लाख रुपये बरामद किए गए थे।
मुंशी राम पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति से उसकी जमीन की नापी के लिए 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। मुंशी राम की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने उनकी जमानत के लिए बहस की थी।
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