Khabarnama Desk : सुप्रीम कोर्ट(SC) ने गुरुवार को झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास अभ्यर्थी ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते।
यह आदेश JTET पास अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, वहीं CTET पास अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने बिना JTET के शिक्षक पदों के लिए आवेदन किया था। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए JTET पास उम्मीदवारों को ही पात्र माना। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ ने की।
Khabarnama desk : बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने 31…
Khabarnama desk : रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में सोमवार को डांस रांची डांस…
Khabarnama desk : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 32 वर्षीय गर्भवती महिला को…
Khabarnama Desk : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल…
Khabarnama desk : झारखंड की मुख्य सचिव अब स्कोडा सुपर्ब कार में सवारी करेंगी। इसके…
Khabarnama desk : सोमवार को CBI ने मुग्मा स्थित ECL (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) क्षेत्रीय कार्यालय…