12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, क्या है इसके पीछे की सच्चाई पढ़िए!

Khabarnama Desk  – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। सरकार ने आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को अब कोई आयकर नहीं देना होगा।

नई आयकर स्लैब

| आय सीमा (रुपये में)| कर दर (%) |
|——————–|———–|
| 0 – 4 लाख | शून्य |
| 4 – 8 लाख | 5 |
| 8 – 12 लाख | 10 |
| 12 – 16 लाख | 15 |
| 16 – 20 लाख | 20 |
| 20 – 24 लाख | 25 |
| 24 लाख से अधिक | 30 |

वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से मध्यम वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

1 ट्रिलियन रुपये के राजस्व का त्याग
सरकार का अनुमान है कि इस कर राहत से उसे करीब 1 ट्रिलियन रुपये (100,000 करोड़ रुपये) के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को फायदा पहुंचेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2024-25 में 75% करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई कर नीति से लोगों की बचत और निवेश में वृद्धि होगी, जिससे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, उपभोक्ता खर्च में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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